समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड
रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम सुनवाई से पहले अलर्ट मोड पर नैनीताल पुलिस,पुलिस बल को किया ब्रीफ
सरकारी कार्यवाही के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु सख्त कदम उठाने के दिए निर्देश
आज दिनांक 08.09.2026 को रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले से पूर्व *SSP NAINITAL डॉ. मंजुनाथ टीसी* के नेतृत्व में नैनीताल पुलिस पूर्ण अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था हेतु आवश्यक प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।
उक्त के दौरान बनभूलपुरा क्षेत्र में लगी सुरक्षा व्यवस्था को *एसपी अपराध यातायात नैनीताल डॉ0 जगदीश चंद्र,* की अध्यक्षता में कोतवाली हल्द्वानी के मीटिंग हाॅल में बनभूलपुरा ड्यूटी में लगे समस्त अधिकारी कर्मचारीगणों को ब्रीफ किया गया है।
बीफिग के दौरान *एसपी सिटी श्री मनोज कत्याल, एसपी संचार/ऑफिस श्री रेवाधर मठपाल,सीओ हल्द्वानी अमित कुमार सैनी, श्री रविकांत सेमवाल क्षेत्राधिकारी भवाली पुलिस उपाधीक्षक श्री बलजीत सिंह भाकुनी, सीएफओ, श्री गौरव किरार* आदि मौजूद रहे।
*निर्णय के उपरांत शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु निम्न लिखित पुलिस बल तैनात किया गया है:–*
▫️Super zone- 02
▫️Zone- 04
▫️SP- 02
▫️COs- 05
▫️Ins/SOs- 15
▫️ IC/OP- 10
▫️SI/AddSI- 45
▫️LSI/ AddLSI- 10
▫️ HC/Con- 182
▫️LHC/ Con- 47
▫️PAC- 02 COY
▫️DRON- 2 Team
*विशेष पुलिस एवं सुरक्षा टीमें*
– ड्रोन निगरानी के लिए 02 विशेष टीमें
– अग्निशमन विभाग की 04 यूनिट
– यातायात पुलिस की 04 टीमें
– बम निरोधक दस्ते की 01 टीम
– हॉक पुलिस की 02 यूनिट
– पुलिस लाइन से अतिरिक्त विशेष दस्ते
– टियर गैस की 02 टीमें
– एंटी रायट की 02 टीमें
– फायरिंग स्क्वाड की 02 टीमें
– आवश्यकतानुसार अन्य विशेष वाहन एवं संसाधन भी तैनात रहेंगे।
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*ड्रोन एवं धरातलीय निगरानी*
– क्षेत्र की निगरानी धरातल के साथ-साथ हवाई रूप से भी की जाएगी।
– ड्रोन के माध्यम से छतों, गलियों और संवेदनशील स्थानों पर नजर रखी जाएगी।
– सोशल मीडिया की गतिविधियों पर भी सघन निगरानी रखी जाएगी।
– अफवाह फैलाने, भड़काऊ पोस्ट डालने या माहौल खराब करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
*छतों पर पत्थर या मलबा जमा करने वालों पर कार्रवाई*
– हिंसा या उपद्रव की नीयत से छतों पर निम्न वस्तुएं जमा करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी:
– पत्थर
– रोड़ी
– ईंट
– मलबा
– हथियार
– हथियारनुमा वस्तुएं
– किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा उपद्रव की तैयारी किए जाने पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
