समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड
अल्मोड़ा–क्वारब राष्ट्रीय राजमार्ग-109 के कि.मी.-56 एवं क्वारब बाईपास मार्ग पर भारी/यात्री वाहनों के आवागमन हेतु यातायात डायवर्जन प्लान
08 सितंबर 2026 से 09 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा यातायात डायवर्जन प्लान
भारी वाहनों/यात्री वाहनों के सुरक्षित एवं सुचारू आवागमन हेतु जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अल्मोड़ा द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में तथा वर्तमान मानसूनी परिस्थितियों के दृष्टिगत अल्मोड़ा–क्वारब राष्ट्रीय राजमार्ग-109 के कि.मी.-56 एवं क्वारब बाईपास मोटर मार्ग पर भारी वाहनों/यात्री वाहनों के आवागमन हेतु *दिनांक 08.09.2026 से 09.09.2026 तक यातायात व्यवस्था को सुचारू एवं सुरक्षित बनाए रखने हेतु निम्नानुसार यातायात डायवर्जन प्लान लागू* किया जाता है।
*1. मुख्य मार्ग पर प्रतिबंध*
अल्मोड़ा–क्वारब राष्ट्रीय राजमार्ग-109 के कि.मी.-56 एवं क्वारब बाईपास मोटर मार्ग पर भूस्खलन, मार्ग पर पत्थर/बोल्डर गिरने तथा मार्ग अवरुद्ध होने की संभावित स्थिति को देखते हुए उक्त अवधि में भारी/व्यावसायिक वाहनों एवं यात्री वाहनों के आवागमन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाएगा।
हल्के वाहन, आपातकालीन वाहन एवं आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहनों का आवागमन मार्ग की वास्तविक स्थिति एवं सुरक्षा व्यवस्था के अधीन रखा जाएगा।
*2. भारी वाहनों हेतु वैकल्पिक मार्ग*
मुख्य मार्ग पर भारी वाहनों/यात्री वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित होने की स्थिति में अल्मोड़ा की ओर से आने वाले ऐसे वाहन, जिन्हें मैदानी जनपदों की ओर जाना है, उन्हें निम्नलिखित वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग कराया जाएगा—
*वैकल्पिक मार्ग-1:*
अल्मोड़ा → विश्वनाथ → शेरघाट/शहरफाटक मोटर मार्ग (राज्य मार्ग-13)
*वैकल्पिक मार्ग-2:*
खैरना → रानीखेत मोटर मार्ग (राज्य मार्ग-14)
भारी वाहनों/यात्री वाहनों को निर्धारित डायवर्जन प्वाइंट से ही वैकल्पिक मार्ग पर भेजा जाएगा तथा किसी भी दशा में प्रतिबंधित मार्ग पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
*3. मैदानी जनपदों से पर्वतीय जनपदों को जाने वाले वाहनों हेतु वैकल्पिक मार्ग*
मैदानी जनपदों से पर्वतीय जनपदों की ओर जाने वाले वाहनों को निम्नलिखित वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा—
*वैकल्पिक मार्ग-1:*
भीमताल → खुटानी → धानाचूली → शहरफाटक मोटर मार्ग
*वैकल्पिक मार्ग-2:*
भवाली → कैंची → खैरना → भुजान → रानीखेत मोटर मार्ग
*4. आपातकालीन सेवाओं हेतु व्यवस्था*
एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन, पुलिस वाहन, आपदा राहत एवं बचाव दल, आवश्यक खाद्य सामग्री/दवा एवं अन्य अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित वाहनों के लिए आपातकालीन कॉरिडोर उपलब्ध रखा जाएगा।
आपदा की स्थिति में संबंधित विभागों द्वारा आपसी समन्वय स्थापित करते हुए ऐसे वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराया जाएगा।
*5. यातायात डायवर्जन के संबंध में सूचना प्रसारण*
यातायात डायवर्जन के संबंध में वाहन चालकों एवं आम जनता को समय से जानकारी उपलब्ध कराने हेतु—
• पुलिस/यातायात कर्मियों द्वारा मार्गदर्शन किया जा रहा है।
• स्थानीय स्तर पर उद्घोषणा की जा रही है।
• संबंधित विभागों के माध्यम से सूचना प्रसारित की जा रही है।
• आवश्यकतानुसार सोशल मीडिया/मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
*6. मार्ग पुनः खोलने की व्यवस्था*
दिनांक 09.09.2026 के बाद मार्ग की स्थिति का संबंधित विभागों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। मार्ग यातायात के लिए पूर्णतः सुरक्षित पाए जाने के उपरांत सक्षम स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार भारी वाहनों का आवागमन पुनः प्रारंभ कराया जाएगा।
जब तक सक्षम स्तर से मार्ग खोलने की अनुमति प्राप्त नहीं होती है, तब तक प्रतिबंधित मार्ग पर भारी वाहनों/यात्री वाहनों का आवागमन पूर्ववत प्रतिबंधित रहेगा।
आम जनमानस एवं समस्त वाहन स्वामियों/वाहन चालकों से अनुरोध है कि उक्त यातायात डायवर्जन प्लान का पालन करना सुनिश्चित करें तथा यातायात डायवर्जन प्लान के अनुसार ही अपनी यात्रा का शुभारंभ करने का कष्ट करें।
