समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड
नैनीताल जिले में 19 अगस्त 2026 को आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड और जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देशों के क्रम में रामनगर के भवानीगंज, रानीखेत रोड, बस स्टैंड और लखनपुर चुंगी में रक्षाबंधन त्यौहार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानकों के अनुपालन तथा उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा मिठाई की दुकानों का विशेष निरीक्षण अभियान चलाकर आधा दर्जन खाद्य प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विशेष रूप से डेयरी उत्पाद,दूध दही घी पनीर,एवं अन्य दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता, मानक एवं लेबलिंग आदि की जानकारी खाद्य कारोबार कर्ताओं को दी। साथ आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा 07 अगस्त 2026 को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश जिसमें ऐसे अमानकीकृत डेयरी एनालॉग अथवा गैर-दुग्ध उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, भण्डारण, परिवहन, वितरण एवं विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है,की जानकारी और जागरूक किया। 5 प्रतिष्ठानों में मेडिकल फिटनेस ,पेस्ट कंट्रोल और खाद्य पदार्थों की जांच न पाए जाने पर उन्हें ऑनलाइन अपलोड के लिए 15 दिन का समय दिया गया यदि 15 में उक्त कमियां पूर्ण न होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निर्देशों के उल्लंघन पर fss एक्ट 2006 की धारा 55 के तहत विधिक कार्यवाही की जाएगी जिसके तहत 2 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है । यह अभियान मुख्यतः उपभोक्ता स्वास्थ्य की सुरक्षा, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा भ्रामक अमानकीकृत डेयरी एवं गैर-दुग्ध उत्पादों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है जो आगे भी जारी रहेगा। साथ ही दो बारों का भी निरीक्षण किया गया एक बार मे आवश्यक प्रपत्र न पाए जाने पर नोटिस जारी कर दो सप्ताह में कमियां को दूर करने के निर्देश दिए। निरीक्षण टीम में असलम खान वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रामनगर आदि मौजूद रहे।
