उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा संचालित नशा विरोधी लघु फिल्म का चित्रण से किया प्रचार प्रसार

ख़बर शेयर करें

समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड 

उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा जिले में संचालित नशा विरोधी अभियान व उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल सुबीर कुमार के मार्गदर्शन के दृष्टिगत सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल बीनू गुलियानी के निर्देशन में ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी हल्द्वानी व नैंसी नर्सिंग कॉलेज ज्योलीकोट में उच्च न्यायालय द्वारा नशा मुक्ति अभियान के तहत लघु फिल्म चित्रण द्वारा उत्तराखंड में बढ़ते हुए नशे के प्रभाव को रोकने के लिए प्रचार प्रसार व जागरूक किया गया तथा बताया गया की नशा एक ऐसी बुराई है जो हमारे समूल जीवन को नष्ट कर देती है। नशे की लत से पीड़ित व्यक्ति परिवार के साथ समाज पर बोझ बन जाता है। युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा नशे की लत से पीड़ित है। हमें कभी भी नशा नहीं करना चाहिए। नशे की लत हर किसी के लिए बहुत हानिकारक है।

हमें हमेशा नशे से दूर रहना चाहिए और समाज में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलानी चाहिए। हर माता-पिता को अपने बच्चों के प्रति सावधान रहना चाहिए कि वे किसी भी तरह का नशा न करें। नशे से बचने के लिए युवाओं को सामाजिक गतिविधियों के साथ-साथ खेलों और राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों से जोड़ना होगा।किशोरों और हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि नशे की आदत न केवल उनके शरीर और मस्तिष्क को बुरी तरह प्रभावित करती है, बल्कि उनके उज्ज्वल भविष्य को भी खत्म कर देती है। इसलिए हमें नशे को सख्ती से ‘ना’ कहना चाहिए और अपने आस-पास के लोगों में जागरूकता फैलाकर अपने प्रियजनों के जीवन को बचाना चाहिए।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *