नाबालिग लड़की का अपहरण कर‌ दुराचार करने‌ के आरोपी समुदाय विशेष के युवक को 10 साल का कठोर कारावास

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समाचार शगुन, हल्द्वानी उत्तराखंड 

रूद्रपुर। बंगाली समाज की नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने वाले मुस्लिम युवक को पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने दस वर्ष के कठोर कारावास एवं 40 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई। विशेषलोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि दिनेशपुर थाने में बंगाली समाज की एक महिला ने 4-7-2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि एक युवक उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री का अपहरण कर ले गया है। उसकी तलाश करने के बावजूद उसका कोई पता नहीं चल पा रहा। पुलिस से पुत्री की तलाश करने की गुहार लगाई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर नाबालिग लड़की की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने 7 जुलाई 2018 को ग्राम जाफरपुर के पास से मोहम्मद समीर निवासी गुलाबबाड़ी थाना कटघर जिला मुरादाबाद यूपी के कब्जे से लड़की को बरामद कर आरोपी को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया। लड़की के मेडिकल परीक्षण में उसके साथ दुराचार करने की पुष्टि हुई ।अभियुक्त के विरूद्ध पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की कोर्ट् में मुक़दमा चला। जिसमें विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने 7 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया। जिसके बाद न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने अभियुक्त मोहम्मद समीर को धारा 363 आईपीसी में 4 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हज़ार रुपये जुर्माने, धारा 366 आईपीसी में 5 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हज़ार रुपये जुर्माने तथा धारा 376(2) आईपीसी में 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। साथ ही कहा कि जुर्माने की धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में मिलेगी और राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह पीड़िता को मुआवज़े के रूप में 4 लाख रुपए प्रदान करें ।

 

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