समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड
आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं जिलाधिकारी जनपद नैनीताल के निर्देशों के अनुपालन में जनपद नैनीताल में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मिलावटी एवं अधोमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से लगातार सघन निरीक्षण एवं नमूना संग्रह की कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में माह अगस्त 2026 में हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र के भोलानाथ गार्डन स्थित मदर डेयरी के वितरक से मदर डेयरी के पैक्ड गाय के दूध का नमूना खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा जांच हेतु संग्रहित किया गया था। उक्त नमूना राजकीय खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, रुद्रपुर में अधोमानक पाए जाने के उपरांत अपील पर केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) भेजा गया।
केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद द्वारा जारी विश्लेषण रिपोर्ट दिनांक 21.10.2026 के अनुसार उक्त दूध के नमूने में फैट की मात्रा मात्र 2.9 प्रतिशत पाई गई, जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 2.1.2 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम मानक 3.2 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त उत्पाद के लेबल पर न्यूनतम 4 प्रतिशत फैट घोषित किया गया था।
इस प्रकार प्रयोगशाला की रिपोर्ट में उक्त दूध का नमूना निर्धारित मानकों के अनुरूप न पाए जाने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के अंतर्गत अधोमानक (Sub-standard) तथा धारा 3(1)(zf) के अंतर्गत मिथ्याछाप (Misbranded) घोषित किया गया है। प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया प्रचलित है।
इसके अतिरिक्त दिनांक 04 नवम्बर, 2026 को रामनगर, हल्द्वानी नगर निगम एवं हल्द्वानी ग्रामीण क्षेत्र के लालकुआं क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा लगभग दो दर्जन खाद्य प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 21 अलग-अलग खाद्य प्रतिष्ठानों से गुड़, गुलाब जामुन, आटे के लड्डू, खिलौना मिठाई, पेड़ा, बेसन लड्डू, बालूशाही एवं तिल-खोया लड्डू सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के कुल 14 नमूने जांच हेतु संग्रहित किए गए।
निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारकर्ताओं को अपने प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखने, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित एवं स्वच्छ परिस्थितियों में रखने तथा उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से आगामी त्योहारों के दृष्टिगत मिलावटी एवं अधोमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने हेतु लगातार निरीक्षण एवं नमूना संग्रह की कार्रवाई की जा रही है।
उक्त कार्रवाई में तहसीलदार लालकुआं श्री ईश्वर सिंह, सहायक आयुक्त श्री अजय सिंह रावत, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, हल्द्वानी नगर निगम तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अभय कुमार सिंह सहित विभागीय टीम के सदस्य उपस्थित रहे।
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आम जनमानस से अपील की जाती है कि खाद्य पदार्थों की खरीदारी करते समय उनकी गुणवत्ता, पैकिंग, निर्माण एवं उपयोग की अंतिम तिथि तथा खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण संबंधी विवरण अवश्य जांचें। किसी भी प्रकार की मिलावट अथवा अस्वच्छ खाद्य सामग्री की बिक्री की सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग को दें।
विभाग द्वारा जनपद में सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण, नमूना संग्रह एवं नियमानुसार विधिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
