हल्द्वानी की नामी मिठाई की दुकानों पर भारी जुर्माना

समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड 

 

आयुक्त कुमाऊं मण्डल दीपक रावत द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण/न्यायालय में तेजी से सुनवाई के बाद 22 वादों में संबंधित खाद्य कारोबारियों पर कुल 3.70 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। मामलों की सुनवाई माननीय न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी, विवेक राय के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की प्रासंगिक धाराओं के तहत दोष पाए जाने पर अर्थदंड निर्धारित किया गया। उन्होने बताया कि अर्चित सती पुत्र जगदीश चन्द्र सती खाद्य कारोबारकर्ता निवासी 6/82 तल्ला गोरखपुर -1 हल्द्वानी द्वारा मै0 सती मिष्ठान भण्डार, परमानन्द विहार पीलीकोठी हल्द्वानी द्वारा अस्वच्छाकारी स्थितियों में मिठाईयों का निर्माण भण्डारण एवं विक्रय में कुल अर्थदण्ड 15 हजार का जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार सेनी बिष्ट मै0 सरस्वती स्नैक्स निकट चन्दन हास्पिटल, भोटियापड़ाव हल्द्वानी द्वारा अवस्च्छकारी एवं अस्वास्थ्यकारी स्थितियों खाद्य पदार्थो का निर्माण एवं विक्रय पर कुल अर्थदण्ड 15 हजार, इश्तयाक अहमद पुत्र पुत्तन कुरैशी निवासी लाईन न0 12 बनभूलपुरा मार्केट हल्द्वानी द्वारा बिना पंजीकरण के अस्वचछकारी एवं अस्वास्थ्यकारी स्थितियों खाद्य कारोबार पर कुल अर्थदण्ड 15 हजार, शुभम गुप्ता पुत्र रोशन लाल गुप्ता, मै0 मॉ. वैण्णों कम्युनिकेशन एण्ड पतंजली स्टोर, राधा कृष्णा विहार फेज -2 बडी मुखानी हल्द्वानी द्वारा अपने प्रतिष्ठान के जरिए कालातील खाद्य समाग्री विक्रय पर कुल अर्थदण्ड 20 हजार, मै0 वीके मार्ट रिटेल लि0 हरिपुर कर्नल वार्ड हाईडिल गेट हल्द्वानी द्वारा खाद्य अनुज्ञप्ति में अपूर्ण एवं भ्रामक सूचना के तहत कुल अर्थदण्ड 50 हजार, गुरमीत सिंह पुत्र बलकार सिंह नि0 नगला थाना बाजपुर द्वारा अधोमानक दूध विक्रय पर कुल अर्थदण्ड 15 हजार, ज्योति यादव पुत्री जितेन्द्र मैं0 कृष्णा डेरी भगवानपुर जयसिंह हल्द्वानी कठघरिया द्वारा अधोमानक दूध विक्रय के पर कुल अर्थदण्ड 25 हजार, मो0 शमी पुत्र मो0 अहमद वार्ड न0 20 सिरौली कला उधमसिंह नगर मो0 जफर, मै0 जफर फिश शॉफ मेन बाजार ज्योलिकोट में बिना अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार करने पर कुल अर्थदण्ड 20 हजार, पियूष फुलारा पुत्र पी.सी. फुलारा मै0 पूर्णानन्द-अम्बादत्त फुलारा रेलवे बाजार हल्द्वानी तथा हरीश फुलारा पुत्र शंकर दत्त फुलारा मै0 पूर्णानन्द -अम्बादत्त फुलारा, रेलवे बाजार हल्द्वानी द्वारा प्रतिष्ठान में गंदगी होने व रजिस्टेªशन में सही पता अंकित न होने पर कुल अर्थदण्ड 20 हजार, प्रियंका जायसवाल पुत्र चिरंजीलाल जायसवाल मदर डेरी पॉईन्ट कमलुवागॉजा रोड कुसुमखेडा हल्द्वानी द्वारा अधोमानक पनीर विक्रय करने पर कुल अर्थदण्ड 15 हजार, राम शर्मा पुत्र ओम प्रकाश शर्मा निवासी मकान संख्या 270 आर0 के0 गार्डन रामपुर रोड हल्द्वानी द्वारा अधोमानक घी (खुला) विक्रय करने पर कुल अर्थदर्ण्ड 20 हजार, मोहित पाल पुत्र श्रीम दन सिंह निवासी मकान संख्या 25ए वार्ड न0 25 लाईन न0-8 बनभूलपुरा हल्द्वानी द्वारा बिना अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार करने पर कुल अर्थदण्ड 5 हजार, बब्लू पाल पुत्र हेम सिंह पाल निवासी वार्ड न0 -1, गॉधीनगर हल्द्वानी तथा बलवन्त पाल पुत्र हुकुम सिंह (स्वामी) निवासी वार्ड न0- 1 गॉधीनगर हल्द्वानी द्वारा बिना अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार पर कुल अर्थदण्ड 10 हजार, हीरा सिंह पाल पुत्र हुकम सिंह स्वामी, निवासी वार्ड न0 -1 गॉधीनगर हल्द्वानी हाल निवासी एच0आर0 चिकन शॉप न0 2 मंगलपड़ाव हल्द्वानी द्वारा बिना अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार पर कुल अर्थदण्ड 10 हजार, फैजुद्दीन पुत्र मिराजजुद्दीन निवासी वार्ड न0 -21 इन्द्रानगर पूर्वी हल्द्वानी द्वारा बिना अनुज्ञप्ति के अस्वच्छकारी परिस्थितियों में खाद्य कारोबार करने पर कुल अर्थदण्ड 5 हजार, अजय पाल पुत्र झम्मन पान निवासी ग्राम बच्चीनगर बेरीपड़ाव पो0 मोटाहल्दू लालकुऑ तथा मै0 झम्मन पाल झटका मटन एण्ड चिकन शॉप हल्दूचौड लालकुऑ द्वारा बिना अनुज्ञप्ति के अस्वच्छकारी परिस्थितियों में खाद्य कारोबार पर कुल अर्थदण्ड 5 हजार, नवीन पाल पुत्र राजू पाल निवासी वार्ड न0 -5 कालाढूंगी द्वारा बिना अनुज्ञप्ति के अस्वच्छकारी परिस्थितियों में खाद्य कारोबार करने पर कुल अर्थदण्ड 10 हजार, सुन्दर लाल पुत्र चन्दन लाल निवासी कालाढूंगी, हाल सुन्दर लाल मटन शॉप, मेन मार्केट कालाढूंगी द्वारा मानकों के विपरीत अस्वच्छकारी परिस्थितियों में खाद्य कारोबार करने पर कुल अर्थदण्ड 5 हजार, रोहित दुबे पुत्र हरीश चन्द्र दुबे नमकीन एवं गजक भण्डार, सरस्वती विहार लाल डॉठ हल्द्वानी द्वारा मिथ्याछाप गजक विक्रय करने पर कुल अर्थदण्ड 15 हजार, मै0 कपिलाज स्टीट्स एवं रैस्टोरेन्ट एवं खण्डेवाल रॉयल प्रोडक्टट्स,बरेली द्वारा मिथ्याछाप (पैक्ड) का निर्माण एवं विक्रय करने पर कुल अर्थदण्ड 40 हजार , शेकर पाल पुत्र रामगोपाल पाल निवासी वार्ड न0 6 कालाढूगी द्वारा बिना अनुज्ञप्ति के अस्वच्छकारी परिस्थितियों में खाद्य कारोबार करने पर कुल अर्थदण्ड 5 हजार तथा मै0 कपिलाज स्टीट्स एवं रैस्टोरेनट हल्द्वानी द्वारा अधोमानक खोया (खुला) विक्रय करने पर कुल 30 हजार का अर्थदण्ड लगाया।