उत्तराखंड में इस आईपीएस अधिकारी को प्रताड़ना का दोषी पाया

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समाचार शगुन डेस्क 

राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने पिथौरागढ़ के पूर्व पुलिस कप्तान एवं इस्तीफा दे चुके आईपीएस अधिकारी लोकेश्वर सिंह को गंभीर कदाचार, प्रताड़ना और शक्ति के दुरुपयोग का दोषी पाया है। प्राधिकरण ने राज्य सरकार को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।

मामला छह फरवरी 2023 का है। आरटीआई कार्यकर्ता व कपड़ों के व्यापारी लक्ष्मी दत्त जोशी, जो पुलिस विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी के पुत्र हैं, पुलिस लाइंस क्वार्टर की गंदगी की शिकायत लेकर तत्कालीन एसपी पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह से मिलने पहुंचे थे। आरोप है कि एसपी ने उन्हें कार्यालय से सटे उस कमरे में बुलाया जहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। वहां उन्हें नग्न कर पीटा गया। पुलिस कर्मियों ने भी पिटाई में साथ दिया।बाद में उन्हें पीछे के ऐसे दरवाज़े से बाहर निकाल दिया, जहां कैमरे नहीं लगे थे।इसके बाद जोशी ने जिला अस्पताल में मेडिकल कराया, जिसमें चोट लगने की पुष्टि हुई। इधर लोकेश्वर सिंह का पक्ष भी सामने आया है। उनका कहना है कि प्राधिकरण के सम्मन पर वह पेश नहीं हुए, बल्कि शपथपत्र भेजकर अपना पक्ष रखा। शिकायतकर्ता को “आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति” बताया। कई प्राथमिकी लंबित होने का हवाला दिया। कहा कि उन्हें वाहन आगजनी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। मारपीट के आरोप बेबुनियाद हैं।

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