कुमाऊं में यहां बिजली संयोजन के ऐवज में रिश्वत लेते पकड़े गए लाइनमैन को तीन साल का कारावास

ख़बर शेयर करें

समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड

ट्यूबवेल में बिजली संयोजन के लिए दो साल पहले रिश्वत लेने के मामले में पकड़े गए विधुत विभाग के लाइनमैन लालदेव को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम / विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण हल्द्वानी ने तीन साल के कठोर कारावास के साथ 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी दीपा रानी के अनुसार बकैनिया सुभाषनगर गुरदासपुर गदरपुर उधमसिंह नगर निवासी जय प्रकाश पांडे ने वर्ष 2022 में अपनी बेटी ऋचा के नाम पर ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। ट्यूबवेल में कनेक्शन लगाने के एवज में लाइनमैन लालदेव ने उनसे 8 हजार की घूस मांगी थी। इसकी शिकायत विजिलेंस से की गई। जांच में मामला सही मिलने पर निरीक्षक भानु प्रकाश आर्य के नेतृत्व में गठित टीम ने 11 मई 2022 को लालदेव को 8 हजार रुपए घूस लेते रंगे हाथ लेते दबोच लिया था। अभियोजन अधिकारी दीपा रानी ने न्यायालय में 13 गवाहों को पेश किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण नीलम रात्रा की अदालत ने बीती 24 जुलाई को अभियुक्त लालदेव को तीन वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *