समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड
जिलाधिकारी नैनीताल, एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टी.सी.* के आदेशों के अनुपालन में कोतवाली काठगोदाम क्षेत्र के आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति *मनीष पुत्र गंगाराम निवासी रामलाल कॉलोनी , थाना काठगोदाम, जनपद नैनीताल को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत 06 माह* के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए हैं।
इसी क्रम में जसवीर सिंह चौहान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली काठगोदाम* के नेतृत्व में *उप निरीक्षक खष्टी बिष्ट कुमार, चौकी प्रभारी खेडा काठगोदाम* द्वारा *गुंडा अधिनियम* के तहत कार्रवाई करते हुए अभियुक्त मनीष को नियमानुसार जनपद की सीमा से जिला बदर किया गया।
*अभियुक्त मनीष के विरुद्ध थाना काठगोदाम में निम्नलिखित अभियोग पंजीकृत हैं—*
*1. मु0अ0सं0*
183/2019, धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना काठगोदाम।
*2. मु0अ0सं0*
21/2021, धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना काठगोदाम।
*3. मु0अ0सं0*
68/2021, धारा 60/21 आबकारी अधिनियम, थाना काठगोदाम।
*4. मु0अ0सं0*
107/2021 धारा 188/269/270 भादवी व 60 आबकारी अधिनियम, थाना काठगोदाम।
*5. मु0अ0सं0*
10/2022, धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना काठगोदाम।
*6. मु0अ0सं0*
93/2023, धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना काठगोदाम।
*7. मु0अ0सं0*
41/2024, धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना काठगोदाम।
*8. मु0अ0सं0*
86/2024, धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना काठगोदाम।
*9. मु0अ0सं0*
02/2025धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना काठगोदाम।
