समाचार शगुन उत्तराखंड
रुद्रप्रयाग जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीना अग्रवाल की अदालत ने पिता की मौत के दोषी दो बेटों अमित राणा और मनीष राणा को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, साक्ष्य मिटाने के मामले में दोनों को दो-दो साल के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, थाना गुप्तकाशी में दर्ज मामले में अदालत ने 23 अक्तूबर को फैसला सुनाया।
