उत्तराखण्ड पर्यटन नियमावली लागू, पुराने होटल-रिसोर्टों का पंजीकरण नवीनीकरण होगा अनिवार्य

ख़बर शेयर करें

समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड 

शासनादेश दिनांक 05 जून 2026 के क्रम में उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली 2026 लागू कर दी गई है। इस नियमावली के अंतर्गत जनपद में पूर्व से संचालित समस्त होटल/रिसोर्ट आदि, जिनके पंजीकरण की 05 वर्ष की अवधि 05 जून 2026 को पूर्ण हो चुकी है, उन्हें अपना पंजीकरण नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। जिला पर्यटन विकास अधिकारी कीर्ति चन्द्र आर्य ने बताया कि ऐसे होटल/रिसोर्ट संचालक अपना पंजीकरण/नवीनीकरण का आवेदन विभागीय वेबसाइट www.uttarakhand.turism.gov.in पर ऑनलाइन कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि में पंजीकरण/नवीनीकरण न कराने वाले संस्थानों के विरुद्ध पंजीकरण नियमावली के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।अधिक जानकारी के लिए संबंधित होटल/रिसोर्ट संचालक जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय, नैनीताल से संपर्क कर सकते हैं।