पहाड़ी आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष हरीश रावत की गिरफ्तारी पर रोक

समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड 

हाईकोर्ट ने पहाड़ी आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष हरीश रावत को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता रावत ने न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ में एंटी सिपेटरी बेल याचिका दायर कर कहा कि नवीन आर्य ने उनके खिलाफ झूठी एफआईआर एससी एसटी एक्ट एवं अन्य धाराओं में दर्ज कराई है। यह एफआईआर 8 नवंबर को हल्द्वानी कोतवाली में दर्ज हुई है।इसमें शिकायतकर्ता ने जाति सूचक शब्दों के प्रयोग, गाली गलौज व मारपीट का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आर्य ने फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है जबकि नवीन स्वयं आपराधिक किस्म का व्यक्ति है जो पिछले दो महीने पहले ही बनभूलपुरा थाने में 8 वर्ष की बच्ची के अपहरण के मामले में नामजद है। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है सभी पक्षकारों को जबाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।