हल्द्वानी: बनभूलपुरा दंगे के आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक को राहत, हाईकोर्ट से मिली जमानत

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समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड 

हाईकोर्ट ने हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक को जमानत प्रदान कर दी है। मालिक की पत्नी साफिया मलिक के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में आपराधिक मामला दर्ज है। साफिया पर कूट रचित दस्तावेज और झूठे शपथ पत्र के माध्यम से हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सरकारी भूमि को हड़पने का आरोप है।साफिया मलिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 417,420, 467, 468, 471 के तहत अभियोग पंजीकृत है। आरोपी की ओर से कहा गया कि वह निर्दोष है। उस पर लगाये गये आरोप निराधार हैं। सरकार की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि उस पर गंभीर आरोप हैं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद साफिया मलिक को जमानत दे दी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष हुई।

 

 

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