हल्द्वानी दंगे के 50 आरोपियों को मिली जमानत

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समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड 

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा के मामले में 50 आरोपियों को जमानत दे दी है, इनमें 6 महिलाएं भी शामिल हैं। हाईकोर्ट कोर्ट ने बीते शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर जमीयत उलेमा हल्द्वानी की शाखा शुरू से प्रयासरत थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट नित्या रामा कृष्णन के नेतृत्व में पैरवी की गई थी। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। अभी शेष आरोपियों की जमानत के लिए भी कार्यवाही जारी है। गौरतलब है कि बीती आठ फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन और पुलिस की टीम पर पथराव, आगजनी और गोलीबारी आदि हुई थी। शाम चार बजे शुरू हुई हिंसा देखते ही देखते पूरे इलाके में फैल गई थी। लोगों ने थाने के बाहर खड़े पुलिस और मीडिया कर्मियों के दर्जनों वाहनों को आग लगा दी थी। इस हिंसा में कई वाहनों सहित थाना भी फूंक दिया गया था। वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। घटना में कुछ लोग मारे भी गए थे और 100 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। स्थिति की गंभीरता देखते हुए इलाके में कर्फ्यू भी लगाया गया था। हिंसा के दौरान नगर निगम और अनेक सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ।  नगर निगम ने मामले में मुख्य आरोपी रहे अब्दुल मलिक को नुकसान की भरपाई के लिए वसूली नोटिस भेजा। अब्दुल मालिक और उसकी पत्नी साफिया मलिक लंबे समय तक फरार रहे। बाद में पुलिस ने अब्दुल मलिक, साफिया और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया था।

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