हल्द्वानी। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल सुजाता सिंह के मार्गदर्शन में नौ दिसंबर को जिला न्यायालय एवं बाह्य स्थित न्यायालय हल्द्वानी एवं रामनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें विवाह संबंधी वाद, सिविल वाद, श्रम विभाग से संबंधित वाद, मोटर वाहन से संबंधित चालान, चेक बाउंस के मामले, शमनीय आपराधिक मामले, इंश्योरेंस एवं बैंक मामलों से संबंधी वाद आदि का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित वादों में कोर्ट फीस की धनराशि, वादी को वापिस किए जाने का भी प्रावधान है। लोक अदालत को सफल बनाने हेतु जिला न्यायाधीश सुजाता सिंह द्वारा समय समय पर जिले के समस्त न्यायाधीशगण ,जिला प्रशासन पुलिस विभाग,इंश्योरेंस कंपनी,बैंक,बार संघ,अभियोजन आदि के साथ निरंतर बैठक की जा रही है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार जिले में 21 से 30 नवंबर तक संचालित घर घर जागरूकता अभियान में भी लोक अदालत का घर-घर जाकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आम जन मानस से अपील की जाती हैं की वह राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं एवं योग्य मामलों में नौ दिसंबर को या उससे पहले संबंधित न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करें।
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