समाचार शगुन उत्तराखंड
एनसीटीई के न्यायालय में दायर शपथपत्र के अनुसार 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी (टेट) अनिवार्य नहीं है। 3 सितंबर 2001 से पहले और 3 सितंबर 2001 से 23 अगस्त 2010 के बीच नियुक्त शिक्षकों को टेट से राहत मिलेगी। वहीं 23 अगस्त 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता लागू रहेगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर लंबे समय से चल रही असमंजस की स्थिति अब काफी हद तक स्पष्ट हो गई है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने न्यायालय में दायर अपने शपथपत्र में स्पष्ट किया है कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता लागू नहीं होगी।
एक नजर में नियम:
3 सितंबर 2001 से पहले नियुक्त शिक्षक: टेट से छूट।
3 सितंबर 2001 से 23 अगस्त 2010 के बीच नियुक्त शिक्षक: टेट अनिवार्य नहीं।
23 अगस्त 2010 के बाद नियुक्त शिक्षक: टेट
3 सितंबर 2001 से 23 अगस्त 2010 के बीच नियुक्त शिक्षक: टेट अनिवार्य नहीं।
23 अगस्त 2010 के बाद नियुक्त शिक्षक: टेट



