समाचार शगुन डेस्क उत्तराखंड
जिलाधिकारी नैनीताल कार्यालय में तैनात प्रधान सहायक एवं लोक शिकायत लिपिक मोहम्मद अकरम पर (लोक प्राधिकारी/जिला कार्यालय नैनीताल ) लोक प्राधिकारी के सीमित संसाधनों (वित्तीय एवं मानवीय) का दुरुपयोग करने के मामले को उत्तराखंड सूचना आयोग ने काफी गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी नैनीताल को कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
उत्तराखंड सूचना आयोग की कार्रवाई से जिलाअधिकारी नैनीताल कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। जिलाधिकारी नैनीताल कार्यालय में कई वर्षों से कार्यरत लोक शिकायत लिपिक मोहम्मद अकरम द्वारा जिलाधिकारी नैनीताल कार्यालय के ही लोक सूचना अधिकारी दिनेश जोशी से सूचना अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्रों से जुड़ी सूचनाओं को सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मांगा गया। डीएम नैनीताल कार्यालय में सरकारी नौकरी करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी को ही सूचना अधिकार अधिनियम के माध्यम से परेशान करने की कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी नैनीताल कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी दिनेश जोशी ने डीएम नैनीताल कार्यालय के कर्मचारी मोहम्मद अकरम से सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पत्रावलियों का अवलोकन करके चिन्हित अभिलेख प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया लेकिन मोहम्मद अकरम ने अपर जिलाधिकारी नैनीताल के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत करने के बाद उत्तराखंड सूचना आयोग में लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध ही शिकायत प्रस्तुत कर दी। उत्तराखंड सूचना आयोग में शिकायत पर सुनवाई के समय जिलाधिकारी नैनीताल कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपना पक्ष रखते हुए जिलाधिकारी नैनीताल कार्यालय में तैनात कर्मचारी मोहम्मद अकरम पर सूचना अधिकार अधिनियम का दुरुपयोग करने और अनावश्यक रूप से लोक प्राधिकारी कार्यालय के संसाधनों का दुरुपयोग करने के संदर्भ में प्रमुखता से अपनी बात उत्तराखंड सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत गई। आयोग ने इस मामले में शिकायत पर हुई सुनवाई के पश्चात अंतिम निर्णय पारित करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल कार्यालय के शिकायत लिपिक मोहम्मद अकरम पर लोक प्राधिकारी/जिलाधिकारी नैनीताल कार्यालय के सीमित वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों का दुरुपयोग करने की पुष्टि करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल को कार्रवाई के आदेश दिए गए तथा शिकायतकर्ता मोहम्मद अकरम को भविष्य में सूचना अधिकार अधिनियम के दुरुपयोग करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। राज्य सूचना आयुक्त बिपिन चंद्र ने अपने निर्णय में जिलाधिकारी नैनीताल कार्यालय के कर्मचारी मोहम्मद अकरम को सचेत करते हुए चेतावनी दी गई की सूचना अधिकार अधिनियम का दुरुपयोग न करें अन्यथा भविष्य में उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जाएगी। सूत्रों के अनुसार पूर्व में भी जिलाधिकारी नैनीताल कार्यालय के डीम्ड लोक सूचना अधिकारी मोहम्मद अकरम पर मुख्य सूचना आयुक्त ने 5000 का जुर्माना लगाया है।
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राज्य आंदोलनकारी ने उठाई लिपिक को सस्पेंड करने की मांग
उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी दिनेश थुवाल ने जिलाधिकारी नैनीताल कार्यालय के चर्चित कर्मचारी मोहम्मद अकरम को तत्काल निलंबित किए जाने और जिला कार्यालय नैनीताल के वित्तीय संसाधनों का दुरुपयोग करने पर उत्तराखंड सूचना आयोग के आदेश के अनुपालन में कार्रवाई किए जाने तथा इन्हें तत्काल जिलाधिकारी नैनीताल कार्यालय से हटाने की मांग की है। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी इस संदर्भ में शिकायती पत्र भेजा गया है। राज्य आंदोलनकारी दिनेश थुवाल ने कहा कि जिलाधिकारी नैनीताल कार्यालय में कई वर्षों से कार्यरत कर्मचारी मोहम्मद अकरम को (पदोन्नति देने के बाद भी जिलाधिकारी नैनीताल कार्यालय में ही तैनात करना शासन की स्थानांतरण नीति का उल्लंघन है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने तत्काल मोहम्मद अकरम को जिलाधिकारी नैनीताल कार्यालय से हटाने और प्रकरण पर कार्रवाई करने की मांग की है। उत्तराखंड सूचना आयोग के निर्देश के बाद जिलाधिकारी नैनीताल कार्यालय के कर्मचारियों तथा आम जनता की नजर जिलाधिकारी नैनीताल की कार्रवाई पर टिकी हुई है। यह मामला जनपद नैनीताल में चर्चा का विषय बना हुआ है।