कुमाऊं में यहां भूमाफिया गलत तरीके से नक्शे पास करा अवैध निर्माण को दे रहे अंजाम, शिकायत देहरादून पहुंची तो विकास प्राधिकरण को मिले कार्रवाई के निर्देश

समाचार शगुन उत्तराखंड 

उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण देहरादून ने जनपद नैनीताल में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल द्वारा संयुक्त खाते की भूमि में भूमि के सहखातेदारों की सहमति के बगैर प्रॉपर्टी डीलरो /बिल्डरों और प्रभावशाली लोगों के पक्ष में मानचित्र स्वीकृत करके अवैध निर्माण करने की शिकायत को काफी गंभीरता से लेते हुए सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्यवाही से शिकायतकर्ता एवं उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को अवगत कराने को भी कहा गया है। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी भास्कर ने आरोप लगाया है कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल द्वारा पर्यटक नगरी भीमताल तथा जनपद नैनीताल में भूमि माफियाओं /प्रॉपर्टी डीलरों /बिल्डरों तथा प्रभावशाली लोगों के पक्ष में नियमों को ताक रखकर मानचित्र स्वीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है। संयुक्त खाते की भूमि में सभी अंश- धारकों की सहमति के बगैर प्रभावशाली लोगों/ प्रॉपर्टी डीलरों और बिल्डरों के पक्ष में मानचित्र स्वीकृत करके जिला विकास प्राधिकरण नैनीताल द्वारा स्थानीय निवासियों को उनकी चल-अचल संपत्ति से वंचित किया जा रहा है ! भूमाफियाओं /बिल्डरों और प्रभावशाली लोगों के अवैध निर्माणों को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल द्वारा अनुचित संरक्षण देकर उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है  और पर्यटक नगरी भीमताल को कंप्लीट के जंगल में तब्दील किया जा रहा है। उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण देहरादून ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सचिव जिला विकास प्राधिकरण नैनीताल को कार्रवाई किए जाने और परत कार्रवाई की सूचना से शिकायतकर्ता एवं उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि संयुक्त खाते के सभी खेत नंबरों और खसरा नंबरों पर सभी अंशधारकों का सामान स्वामित्व होता है लेकिन भीमताल क्षेत्र में भूमाफियाओं बिल्डरों तथा प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा संयुक्त खाते की भूमि में भूमि के सभी अंशधारकों की सहमति के बगैर मानचित्र स्वीकृत करने की कार्रवाई की जा रही थी उपरोक्त कार्रवाई को विधिविरुद्ध बताते हुए उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी भास्कर बृजवासी ने शासन प्रशासन एवं उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण से कार्रवाई किए जाने के संदर्भ में दस्तावेजों के साथ शिकायत प्रेषित की जिस पर उपरोक्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।

 

 

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