समाचार शगुन उत्तराखंड
ग्रामसभा गुदमी, बनबसा जनपद चंपावत की ग्राम प्रधान विनीता राणा के साथ कुछ व्यक्तियों ने बीती 10 जुलाई को अभद्रता किए जाने की घटना में पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दोषियों के विरुद्ध सक्षम धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पंजीकृत अभियोग में धारा 115/351/352/192 भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3 (1 ) (डी) (एम) (आर) (एस), अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अतिरिक्त, धारा 126 बीएनएस (सदोष अवरोध ), 221 बीएनएस (लोक सेवक के कार्यों में बाधा डालना ) की बढ़ोतरी की गई है । आवश्यक होने पर अन्य सक्षम धाराओं की बढ़ोतरी की जा सकती है । पुलिस द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए यथोचित कार्यवाही निरंतर जारी है तथा अभियोग में प्रकाश में आने वाले अन्य आरोपियों के विरुद्ध भी न्यायोचित कार्यवाही प्रचलित है। इस बीच पुलिस अधीक्षक चंपावत द्वारा प्रकरण की निरंतर समीक्षा की जा रही है तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं।