समाचार शगुन उत्तराखंड
केनरा बैंक की हल्द्वानी शाखा में सोने के नकली आभूषणों को बैंक में गिरवी रखकर लाखों रुपए का लोन प्राप्त करने के मामले में हरजिंदर कौर और अन्य सभी आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश एसीजेएम कोर्ट ने कोतवाली प्रभारी हल्द्वानी को दिए। न्यायालय के आदेश के बाद हल्द्वानी पुलिस ने मोहम्मद इमरान, हरजिंदर कौर, मजहर आलम, मोहम्मद फिरोज, जोया अहमद, दीपक आर्य, समी आलम, तरुण भारद्वाज व यासमीन खान पर धारा 420 आईपीसी के अंतर्गत धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया । मामले की विवेचना उप निरीक्षक दिनेश चंद्र कर रहे है। इधर दीपक आर्य द्वारा उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग में याचिका प्रस्तुत करके कहा है कि केनरा बैंक के प्रबंधकों और कर्मचारियों तथा गुरप्रीत सिंह के विरुद्ध हल्द्वानी पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं करने के मामले में याचिका प्रस्तुत की गई।याचिका में कहा गया कि केनरा बैंक प्रबंधक और गुरप्रीत सिंह द्वारा षड्यंत्र रचकर पहले लोन देने के नाम पर गुरप्रीत सिंह के आभूषणों को केनरा बैंक प्रबंधक द्वारा जांच करवाकर बैंक में रखा गया और 01 साल बाद सोने के आभूषणों को नकली बताकर बैंक प्रबंधक द्वारा उन्हें उत्पीड़न करने की कार्रवाई की जा रही है । जबकि बैंक में रखे गए आभूषण उनके न होकर गुरुप्रीत सिंह के है जिसे बैंक प्रबंधकों द्वारा ही जांच के उपरांत बैंक में गिरवी के रूप में रखा गया है। हल्द्वानी पुलिस भी इस मामले में केनरा बैंक प्रबंधक और कर्मचारियों तथा गुरुप्रीत सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज न कर मानवाधिकारों का हनन कर रही है । उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल को नोटिस जारी करते हुए वांछित सूचना व रिपोर्ट 24 सितंबर 2024 तक उपलब्ध कराने को कहा है।