मस्जिद से ध्वनि प्रदूषण के मामले में कानूनी कार्रवाई के निर्देश, नैनीताल हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद दिया आदेश

समाचार शगुन उत्तराखंड 

हाईकोर्ट ने देहरादून में एक मस्जिद से ध्वनि प्रदूषण से संबंधित अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी देहरादून को देहरादून में मस्जिद के मुतवल्ली की ओर से ध्वनि प्रदूषण से संबंधित कोर्ट के आदेश के उल्लंघन मामले में चार माह के भीतर कानून के अनुसार कार्रवाई के के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में पान सिंह रावत की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें मार्च 2023 में हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने का आरोप लगाया।बताया गया है कि कोर्ट ने राज्य सरकार और जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों-चर्च में धार्मिक निकायों सहित किसी भी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी से लिखित प्राधिकरण प्राप्त किए बिना लाउडस्पीकर या सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाएगा, यहां तक कि दिन के समय भी शोर का स्तर पांच डेसीबल से अधिक नहीं होगा। इस आदेश के बाद दून के पान सिंह ने देहरादून में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पास स्थित एक मस्जिद के मुतवल्ली की ओर से इस आदेश के उल्लंघन होने पर याचिका दायर की तो कोर्ट ने दिन के अलग-अलग समय में कम से कम 10 मौकों पर मस्जिद की औचक जांच करने और डेसिबल के स्तर को रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया था। जब आदेश का अनुपालन नहीं हुआ तो पान सिंह ने डीएम के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर की थी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here