समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड
मुलजिम के फरार होने के मामले को एसएसपी हरिद्वार प्रमेन्द्र सिंह डोबाल ने गंभीरता से लेते हुए कड़ा अनुशासनात्मक कदम उठाया है। प्रकरण में लापरवाही पाए जाने पर कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रुड़की द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2025 को धारा 138 NI Act के तहत एक अभियुक्त को 01 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, जिसे पुलिस अभिरक्षा में दिया गया था। बताया गया कि उक्त अभियुक्त कोर्ट मोहर्रिर की हिरासत से फरार हो गया, जिस संबंध में कोतवाली गंगनहर में मुकदमा दर्ज कराया गया। एसएसपी द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी/सीओ रुड़की को निर्देश दिए गए हैं कि एक सप्ताह के भीतर विस्तृत जांच आख्या प्रस्तुत की जाए। पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई को विभागीय सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है।



