समाचार शगुन उत्तराखंड
नैनीताल जिले के हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि संबंधित भूमि रेलवे की है और उसके उपयोग का अधिकार रेलवे को है. याचिकाकर्ता यह मांग नहीं कर सकते कि उन्हें उसी स्थान पर बसाए रखा जाए। ऐसे में राज्य सरकार को ईद के बाद पुनर्वास संबंधी शिविर लगाने को कहा है ताकि पात्रों को प्रधानमंत्री आवास से लाभ पहुंचाया जा सके।



