समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड
हल्द्वानी में मंगलपड़ाव से रोड़वेज़ स्टेशन तक चौड़ीकरण की जद में आ रहे 101 दुकानों के ध्वस्तीकरण के मामले में व्यापारियों को एक बार फिर बड़ी राहत मिली है। आज बुधवार को हाईकोर्ट ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। सड़क चौड़ीकरण के प्रयासों के तहत प्रशासन ने मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन तक की सड़क को चौड़ा करने के लिए 101 दुकानदारों को 4 सितंबर तक अपनी दुकानों को खाली करने का नोटिस जारी किया था। इसके बाद, प्रभावित दुकानदारों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में आज बुधवार को हुई सुनवाई में उच्च न्यायालय ने दुकानदारों को राहत प्रदान करते हुए अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाने का आदेश दिया। अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हुए 14 अक्टूबर तक किसी भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई की 14 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।