समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड
कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत आज सोमवार 15 जुलाई की सुबह करीब 10:40 बजे औचक निरीक्षण के लिए प्राधिकरण कार्यालय पहुंच गए। पहुंचने पर पता चला कि प्राधिकरण कार्यालय के तीन कार्मिक सुबह 11 बजे तक दफ्तर नहीं पहुंचे है। जिनका स्पष्टीकरण लेने को कहा गया है। उन्होंने इस दौरान दफ्तर में व्यवसायिक और गैर व्यवसायिक निर्माण वाले मानचित्रों की जानकारी ली। प्राधिकरण कार्यालय में वर्ष 2016 से मानचित्र की फाइल का ऑनलाइन डाटा तैयार किया जा रहा है। कार्यालय की लगभग 10 हजार फाइलों को ऑनलाइन किया जाना हैं। जिससे भविष्य के लिए सभी दस्तावेज सुरक्षित रहेंगे। ऑनलाइन की धीमी प्रगति और लेटलतीफी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सचिव प्राधिकरण को कार्य में तेजी लाने के साथ ही मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि हफ्ते में एक दिन कार्मिक को छुट्टी मिले लेकिन बाकी दिन सभी कार्मिक अपना कार्य करें। साथ ही जिस एजेंसी को यह कार्य दिया गया है वह कॉन्ट्रैक्ट के अनुरूप कार्मिक उपलब्ध कराए जिससे समय पर कार्य पूरा हो सके। उन्होंने निरीक्षण के दौरान पाया कि व्यवसायिक और गैर व्यवसायिक मामले एक साथ संचालित हो रहे थे। उन्होंने कहा कि दोनों मामलों का लेखा-जोखा पृथक होना चाहिए तथा वर्षवार फाइलों का लेखा-जोखा न होने पर उन्होंने वर्षावार फाइलों का लेखा-जोखा तैयार कराने के निर्देश दिये ताकि वरीयता के आधार पर फाइलों का निस्तारण हो सके। प्राधिकरण कार्यालय में हल्द्वानी खास निवासी रविन्द्र मियान नामक व्यक्ति ने बताया कि वह अपनी दुकानों की मरम्मत का कार्य करा रहे थे किंतु प्राधिकरण के छापे से पूर्व और बाद में एक व्यक्ति उनकी दुकान में आया और वीडियो बनाकर ले गया। उस व्यक्ति का कहना था कि बिना अनुमति के मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है जो कि नियम विरुद्ध है। बाद में उसने किसी व्यक्ति से मामले को सॉर्ट आउट कराने की बात कही गई। आयुक्त ने मामले का संज्ञान लेते हुए प्रकरण में शामिल सभी को मौके पर तलब किया और काफी पूछताछ की। कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और इसकी गहन जांच की जाएगी।उन्होंने कहा कि यह भी संज्ञान में आया कि अधिकारी सम्बन्धित क्षेत्र का निरीक्षण कर लेते हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस प्रकार के मामले संज्ञान में आने पर सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने कहा कि लोगों को नक्शों से सम्बंधित कार्यों में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए और फाइलों का तत्काल निस्तारण होना चाहिए। कहा कि बिना अनुमति व्यवसायिक निर्माण कहीं भी पाया जाता है तो सम्बन्धित के खिलाफ नोटिस के साथ ही चालान की कार्यवाही की जाय।आयुक्त ने कहा की प्रायः देखा जा रहा है कि निजी व्यक्तियों द्वारा बिना अनुमति के सार्वजनिक संपत्तियों पर प्रचार सामग्री के होर्डिंग, बैनर लगाए जा रहे है जो कि सरासर नियम विरुद्ध है। इससे सरकार को राजस्व को हानि तो होती है साथ ही लोग भ्रामक जानकारी के शिकार हो रहे है। उन्होंने समस्त अधिकारीयों को अपनी अपनी सार्वजनिक संपत्तियों पर इस तरह के लगे प्रचार सामग्री को तत्काल हटाने के निर्देश दिए।