समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड
नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम की ओर से प्रत्येक 4 वर्ष में बढ़ाये जाने वाले भवन कर को 15% बढ़ाया गया था। इस मामले में जिलाधिकारी ने बताया कि मानक प्रक्रिया का पालन न होने और विधिवत अनुमोदन न होने के कारण मुख्यमंत्री के निर्देश पर उक्त कर वृद्धि को स्थगित किए जाने का आदेश नगर निगम को दिया गया है। साथ ही भविष्य में पारदर्शी रूप से समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर अग्रिम कार्यवाही किए जाने हेतु नगर निगम को निर्देशित किया गया है ।