समाचार शगुन उत्तराखंड
नौ सिम कार्ड एक पहचान पत्र पर रख सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा सिम कार्ड होने पर आपको जेल हो सकती है और भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 26 जून से टेलीकॉम एक्ट 2023 लागू हो गया है। इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जिनकी अनदेखी आपको मुसीबत में डाल सकती है। नए टेलीकॉम एक्ट में एक नियम सिम कार्ड की संख्या को लेकर भी है। आप अधिकतम 9 सिम कार्ड एक पहचान पत्र पर रख सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा सिम कार्ड होने पर आपको जेल हो सकती है और भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब सवाल यह है कि आपके नाम पर इस वक्त कितने सिम कार्ड एक्टिव हैं, इसे कैसे पता किया जाए। आइए हम आपको इसका तरीका बताते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले https://tafcop.