सावधान: आपका सिम आपको जेल भी करवा सकता है, जाने टेलीकॉम एक्ट के नये नियम

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समाचार शगुन उत्तराखंड 

नौ सिम कार्ड एक पहचान पत्र पर रख सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा सिम कार्ड होने पर आपको जेल हो सकती है और भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 26 जून से टेलीकॉम एक्ट 2023 लागू हो गया है। इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जिनकी अनदेखी आपको मुसीबत में डाल सकती है। नए टेलीकॉम एक्ट में एक नियम सिम कार्ड की संख्या को लेकर भी है। आप अधिकतम 9 सिम कार्ड एक पहचान पत्र पर रख सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा सिम कार्ड होने पर आपको जेल हो सकती है और भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब सवाल यह है कि आपके नाम पर इस वक्त कितने सिम कार्ड एक्टिव हैं, इसे कैसे पता किया जाए। आइए हम आपको इसका तरीका बताते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले https://tafcop.sancharsaathi.gov.in/telecomUser/ पर जाना होगा। इसके बाद 10 अंकों का मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालना होगा। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद लॉगिन करना होगा और उसके बाद पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी। आपके नाम पर जितने सिम कार्ड एक्टिव होंगे वे सभी नंबर आपके सामने आ जाएंगे। यदि इस पोर्टल में आपको कोई ऐसा नंबर दिख रहा है जो कि आपके नाम पर है लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप नंबर को लेकर शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद सरकार उस नंबर को ब्लॉक कर देगी।

 

 

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