समाचार शगुन उत्तराखंड
उत्तराखंड में अभिभावकों के लिए राहत वाली खबर है। प्रदेश के स्कूलों में पहली कक्षा में 6 साल से कम आयु के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलने व परिजनों को आ रही मुश्किलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने नियम में कुछ बदलाव लाने का निर्णय लिया है।। चुनाव आचार संहिता लगने के कारण इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए निर्वाचन विभाग से अनुमति ली जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव की फाइल शिक्षा विभाग को मिल गई है। सरकार ने वर्ष 14 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार के मानको के अनुसार कक्षावार आयु सीमा तय कर दी गई थी। जिसमें तय किया था कि विद्यार्थियों को पहली कक्षा में एडमिशन तभी मिलेगा, जब उनकी उम्र नया सत्र शुरू होने से पहले छह साल पूर्ण हो चुकी हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छह साल से कम उम्र के बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश में छूट देने के शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव के लागू होने से राज्य के कई बच्चे जिन्होंने नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी कक्षा कम आयु में पास कर ली है, उन्हें पहली कक्षा में एडमिशन करने के लिए छह साल की आयु की बाधा नहीं रहेगी। कम उम्र में नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को कक्षा एक में प्रवेश में छह वर्ष की आयु पूरी करने के नियम से छूट मिलेगी और वह छात्र इसी सत्र में पहली कक्षा में एडमिशन ले सकेंगे। चुनाव आचार संहिता लागू होने की कारण शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए निर्वाचन विभाग से अनुमति ली जा रही है। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग के आलाधिकारियों ने पुष्टि की है कि सीएम कार्यालय से प्रस्ताव स्वीकार किए जाने की फाइल शिक्षा विभाग को मिल गई है।