नैनीताल जिले में शिक्षकों के स्थानांतरण आवेदन विकासखंड स्तर पर रोके तो‌ करेंगे आंदोलन

समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड 

नैनीताल जिले के विकासखंड ओखलकांडा के स्थानांतरण एक्ट के अनुरूप आवेदन करने वाले शिक्षकों के आवेदन पत्र ब्लॉक में रोके जाएंगे तो शिक्षक संगठन करेगा आंदोलन। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संगठन स्थानांतरण अधिनियम 2017 के अंतर्गत सभी पात्र शिक्षकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने का पक्षधर है किसी भी शिक्षक का स्थानांतरण हेतु आवेदन ब्लॉक के उप शिक्षा अधिकारी द्वारा रोके जाने का कोई औचित्य नहीं होता है। अगर किसी पात्र शिक्षक का आवेदन विकासखंड स्तर पर रोका जाता है तो संगठन उस अधिकारी के खिलाफ आंदोलनात्मक कदम उठाने हेतु बाध्य होगा जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अधिकारी का होगा। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संगठन जनपद नैनीताल के जिला मंत्री डिकर सिंह पडियार ने कहा कि इस हेतु उप शिक्षा अधिकारी ओखलकांडा को जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि जितने भी आवेदन आपके कार्यालय में प्राप्त हो चुके हैं उन सभी आवेदनों को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रेषित करें। 30 से 35 वर्षों की दुर्गम की सेवा करने के उपरांत भी शिक्षकों के इस प्रकार स्थानांतरण हेतु आवेदन रोके जाना स्थानांतरण एक्ट का खुला उल्लंघन होगा जिसे संगठन स्वीकार्य नहीं करेगा।

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here