समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड
गौला एवं कलसा नदी व उसकी सहायक नदियों व उनमें बने तालों, परीताल, भालूगाड़, हरीशताल, लोहाखाम ताल तथा परगना धारी की सीमा में अवस्थित समस्त नदियों/गाड़-गधेरों, तालाबों, पोखरों में कोई भी व्यक्ति, एवं पर्यटक के स्नान व जलक्रीड़ा को प्रतिबंधित किया जाता है। उप जिला मजिस्ट्रेट धारी केएन गोस्वामी ने कहा है कि पदमपुरी गौला की सहायक नदी कलसा व उसमें बने परीताल में नहाते हुये बीते तीन वर्षां में चार लोगों की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने गौला की सहायक नदियों में विशेषतया वर्षाकाल, मानसून सत्र में तीव्र प्रवाह के कारण जनहानि को देखते हुये आवागमन प्रतिबंधित किया है। उप जिला मजिस्ट्रेट गोस्वामी ने अधिशासी अभियंता सिंचाई हल्द्वानी को आदेशित किया है कि नदियों, सहायक नदियों एवं तालों में लाल रंग में मुद्रित प्रतिबंधित साईन बोर्ड लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्र की नदियों एवं तालाबों में कोई भी व्यक्ति के स्नान व जलक्रीड़ा करते हुये पाये जाने पर भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 40 के तहत सम्बंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी की कार्यवाही की जायेगी।