डीएम ने नौ एकड़ भूमि के पट्टे निरस्त किए, आदेश जारी

समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड 

जिलाधिकारी न्यायालय नैनीताल द्वारा वाद संख्या 51/4, 51/5, 51/6 वर्ष 2018-19 में पारित आदेशों के द्वारा ग्राम रुद्रपुर, तहसील रुद्रपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर की सुनवाई करते हुए अपने आदेशो द्वारा ग्राम एवं तहसील रुद्रपुर के खसरा नंबर 66, 69 और 70 की कुल 3.60 हेक्टेयर भूमि पर दिए गए पट्टे तथा वर्ष 2015 में पट्टों के नियमितीकरण के पश्चात दिए गए भूमिधरी अधिकारी को भी निरस्त किया गया है। उक्त तीनों वाद श्री स्वर्ण सिंह पुत्र जीवन सिंह,श्री दर्शन सिंह पुत्र कृपाल सिंह, श्री हरकेवल सिंह/ हरपाल सिंह पुत्र जागीर सिंह, निवासीगण जगतपुरा, तहसील रुद्रपुर द्वारा पूर्व में कलेक्टर, ऊधम सिंह नगर के सम्मुख प्रस्तुत किए गए थे, जिन्हें माननीय आयुक्त न्यायालय द्वारा सुनवाई एवं निस्तारण हेतु जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल को हस्तांतरित किया गया था। जिस पर वर्ष 2018 से उक्त वाद जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल के न्यायालय में विचाराधीन एवं लंबित थे। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय नैनीताल द्वारा अपने आदेश में यह पाया गया है कि वाद में विचाराधीन भूमि मूलत नजूल भूमि है जिसे श्रेणी वर्ग-4 में दर्ज किए जाने संबंधी अपर जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर के आदेश को माननीय न्यायालय, राजस्व परिषद देहरादून द्वारा पूर्व में ही निरस्त किया जा चुका है, जिस कारण उक्त भूमि पर वर्ग-4 के भूमि नियमितीकरण के शासनादेशों का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। जिस कारण पूर्व में की गई विनयमितीकरण की कार्रवाई एवं भूमिधरी के अधिकार नहीं दिए जा सकते। अपने आदेश में जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल द्वारा तहसीलदार रुद्रपुर जनपद उधम सिंह नगर को आदेशों के अनुपालन के लिए भी निर्देशित किया गया है।

 

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