जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पैरालीगल वालंटियर्स को दिया प्रशिक्षण, स्थाई लोक अदालत के उद्देश्यों के बारे में आमजन को करेंगे जागरूक

समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड 

माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार एवं माननीय जिला न्यायाधीश महोदय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल हरीश कुमार गोयल के मार्गदर्शन में संपूर्ण जिले में दिनांक 11.08.2025 से 25.08.2025 तक “स्थायी लोक अदालत: न्याय की बात हमारे साथ पर 15 दिवसीय जागरूकता अभियान संचालित है ।अभियान के अंतर्गत सभी स्वयं सेवियों को जागरूक करने के उद्देश्य से सेंसराइजेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीनू गुलयानी ने बताया कि”न्याय हुआ कितना आसान, तुरंत समस्या का समाधान मंत्र को चरितार्थ करने हेतु राज्य सरकार ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22बी के अंतर्गत स्थायी लोक अदालत का गठन जनपद, नैनीताल में किया है। जिसमें जिला नैनीताल से संबंधित मामलों के साथ साथ जिला चंपावत के मामले भी सुने जाते हैं। स्थाई लोक अदालत में जन उपयोगी सेवाओं से जूड़े विवादों के मामलों का निस्तारण कर ,आम जनता, वादकारियों, एवं जन सामन्य को शीघ्र, सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराया जाता है।
स्थायी लोक अदालत के लाभ-
कोई भी व्यक्ति जब उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों में अदालती मुकदमेबाजी से पूर्व सीधे स्थायी लोक अदालत में प्रार्थना पत्र देकर, न्याय प्राप्त कर सकता है। यहां कोई न्यायालय फीस या शुल्क नहीं लगेगा। यहाँ कम समय में विवाद का निस्तारण होगा।स्थायी लोक अदालत के निर्णय की कोई अपिल किसी भी न्यायलय में नहीं होगी, अर्थात स्थायी लोक अदालत का निर्णय अंतिम होगा।स्थायी लोक अदालत में निम्नलिखित मामलों को सुन जाता है
पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेस (जन उपयोगी सेवाओं) से संबंधित मामले स्थायी लोक अदालत में प्रार्थना पत्र देकर त्वरितरूप से निस्तारित करवाया जा सकता है।
जन-उपयोगिता सेवाओं के अंतर्गत वर्तमान में वायु, सडक, रेल या जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिए यातायात सेवा, या डाक, तार या टेलीफोन सेवा, या ऐसा स्थापन जो जनता को विद्युत, प्रकाश या जल का, प्रदान करता है, या लोक सफाई या स्वच्छता प्रणाली स्थापन से संबंधित मामले, अस्पताल या औषधालय में सेवा स्थापन से संबंधित मामले, बीमा सेवा स्थापन से संबंधित मामले, शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थानों, सेवा स्थापन से संबंधित मामले, आवास और भू-सपदा सेवा स्थापन, बैंकिग और वित्तीय सेवा से संबंधित मामले है। जागरूकता अभियान के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समस्त पैरालीगल वालंटियर को निर्देशित किया गया कि स्थाई लोक अदालत की भूमिका और उद्देश्यों एवं लाभ के बारे में ,विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविरो व नुक्कड़ नाटकों एवं पैंफलेट वितरण के माध्यम से जनमानस को जागरूक करें।

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