उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं की नई दरें लागू

समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड 

राज्य के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला, उप जिला चिकित्सालयों के प्रदान की जाने वाली सेवाओं हेतु शुल्क व यूजर जार्जेज की दरों में संशोधन किया गया है। नैनीताल जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा.हरीश पंत ने बताया कि नवीन संशोधित शुल्क के तहत वाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) में 20 रुपए, अंतः रोगी विभाग (आईपीडी) में 50 रुपए, जनरल वार्ड (सामान्य वार्ड) में तीन के पश्चात 25 रुपए, प्राइवेट वार्ड शुल्क (2 बैड या 1 बैड) में 150 रुपए, एंबुलेंस शुल्क (न्यूनतम 5 किमी तक) में 200 रुपए और एंबुलैंस शुल्क ( 5 किमी से अतिरिक्त दूरी के लिए) में 20 रुपए प्रति किलोमीटर किया गया है।

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