हल्द्वानी दंगे के मुख्य आरोपी से जुड़ी बड़ी खबर

समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक को नगर निगम द्वारा भेजे गए 2.44 करोड़ रुपए के वसूली के नोटिस पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद रिकवरी नोटिस पर रोक लगा दी है। हल्द्वानी नगर निगम की ओर से बनभूलपुरा में 8 फरवरी को हुए दंगे में नुकसान के बदले में आरोपी अब्दुल मलिक को 2.44 करोड़ रुपए का नोटिस बीती 12 फरवरी 2शको भेजा गया था. नोटिस में तीन दिन के अंदर यह धनराशि नगर निगम कार्यालय में जमा करने को कहा गया था. मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रिकवरी नोटिस पर रोक दी है।

 

 

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