समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड
हल्द्वानी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जारी नये शासनादेश के मुताबिक पूर्व की भांति पांच वर्ष पूर्ण कर चुके बच्चों को कक्षा एक में प्रवेश दिया जाएगा। शासन ने इसमें संशोधन कर अभिभावकों को राहत पहुंचाई है। गौरतलब है कि आरटीई भारत सरकार द्वारा लागू अधिनियम है, किंतु शिक्षा समवर्ती सूची में होने के कारण राज्य अपने यहां आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकता है। इसी के तहत प्राथमिक शिक्षक संघ ने बच्चों के एडमिशन पूर्व की भांति 5 प्लस पर करने हेतु मांग रखी गई थी। इस क्रम में सचिव रविनाथ रामन की ओर से जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि कक्षा एक में अध्ययन की अनुमति पूर्व वर्षो की भांति दी जाएगी। इसी के तहत शिक्षक अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।