सूचना अधिकार अधिनियम में लापरवाही पर नैनीताल डीएम आफिस के प्रधान सहायक पर लगाया जुर्माना

समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड 

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना देने में विलंब करने व लापरवाही बरतना नैनीताल जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय के प्रधान सहायक व लोक सूचना अधिकारी को महंगा पड़ गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा ने प्रधान सहायक मोहम्मद अकरम पर 5000 का जुर्माना लगाया है । साथ ही कहा गया है कि शास्ति की राशि की कटौती प्रधान सहायक के वेतन या देयकों से कर राजकीय कोष में जमा कराया जाएगा। इस कार्यवाही से आयोग को अवगत कराने को कहा गया है। इस मामले के अपीलकर्ता हल्द्वानी निवासी एडवोकेट वीके शर्मा हैं।

 

 

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