समाचार शगुन, हल्द्वानी उत्तराखंड
स्थायी लोक अदालत में बीमा कंपनी को दुर्घटनाग्रस्त वाहन की बीमा राशि 6.71 लाख भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में स्थायी लोक अदालत नैनीताल में कदीर अहमद की ओर से प्रार्थना पत्र सौंपा गया। प्रार्थी कदीर का वाहन फरवरी 2020 में मुरादाबाद से हल्द्वानी आते वक्त थाना भोजपुर जिला मुरादाबाद राणा शुगर मिल अन्तर्गत दुर्घटनाग्रस्त होकर पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया था, इसका बीमा नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड ने किया था। बीमा कम्पनी को दुर्घटना की सूचना दी गई, इस पर बीमा कम्पनी के निर्देशानुसार क्षतिग्रस्त वाहन को वर्कशॅाप पहुंचा दिया गया, जहां बीमा कम्पनी के सर्वेयर ने वाहन का सर्वे किया। प्रार्थी ने बीमा क्लेम सम्बन्धी सभी औपचारिकता पूरी की और कागजात सर्वेयर को दे दिए। इसके बावजूद बीमा कम्पनी ने क्लेम का भुगतान नहीं किया। प्रार्थी ने विपक्षी से बीमित वाहन की आईडीवी कीमत 6,71,920 रूपये एंव मानसिक आघात के लिए 20,000 रूपये का प्रार्थनापत्र योजित किया। अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत नैनीताल सुबीर कुमार एवं सदस्यगण अकरम परवेज व दर्शन सिंह की उपस्थिति में मामले का निस्तारण पक्षकारों के प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के आधार पर किया गया। तथा विपक्षी बीमा कंपनी को आदेशित किया गया कि प्रार्थी कदीर अहमद को अपने बीमित वाहन के लिए 6,71,920 रुपये मय 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित फरवरी 2020 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक तथा मानसिक आघात के लिए 5,000 रूपये एवं वाद व्यय 2,000 रूपये एक माह के भीतर भुगतान करना सुनिश्चित करें।स्थायी लोक अदालत में लोग जन उपयोगी सेवाएं से सम्बन्धित अपनी जन उपयोगी शिकायत जैसे बीमा सेवा, दूरसंचार विद्युत, अस्पताल सेवा, जल सेवा, लोक सफाई, भू-सम्पदा, परिवहन सेवा, वित्तीय व बैंकिंग आदि जन उपयोगी सेवाओं से सम्बंधित मामले स्थायी लोक अदालत, नैनीताल में पेश कर सकते हैं। लोग अपनी जनउपयोगी सेवाओं की शिकायतों का निवारण निःशुल्क करा सकते हैं।