कुमाऊं के इस पालिकाध्यक्ष का जाति प्रमाण पत्र निरस्त

समाचार शगुन उत्तराखंड 

ऊधमसिंहनगर जिले के बाजपुर पालिकाध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते का तहसील बाजपुर से बनवाया गया ओबीसी का प्रमाण पत्र जिला स्क्रूटनी कमेटी ने निरस्त कर दिया है। कमेटी ने माना है कि बाजपुर पालिकाध्यक्ष गुरजीत सिंह ने गलत तथ्यों के आधार पर तहसील बाजपुर से जट जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। इसके निरस्तीकरण को लेकर चार सदस्यीय स्क्रूटनी कमेटी ने आदेश जारी कर दिए हैं। हाल ही में संपन्न हुए पालिका चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के कुछ दावेदारों ने अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी गुरजीत सिंह के ओबीसी प्रमाण पत्र पर आपत्ति दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता महिपाल यादव, प्रेम यादव, रेशम यादव, सुभाष शर्मा का आरोप था कि गुरजीत सिंह सामान्य जट सिख जाति से आते हैं जबकि यह सीट ओबीसी के लिए रिजर्व थी। ऐसे में उन्होंने कागजों से छेड़छाड़ कर जट सिख जाति का प्रमाण पत्र बनवा लिया। इसको लेकर इन लोगों ने हंगामा किया था और जांच की मांग की थी। एसडीएम अमृता शर्मा ने शिकायत के बाद इसको स्क्रूटनी कमेटी के लिए भेज दिया था, जहां पर इस प्रमाण पत्र की जांच हुई। जांच के बाद चार सदस्यीय कमेटी ने दोनों पक्षों को साक्ष्यों के साथ सुनवाई के लिये बुलाया था। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कमेटी ने इस पर फैसला सुनाते हुए पालिकाध्यक्ष के ओबीसी प्रमाण पत्र को गलत तथ्यों के आधार पर बनाया गया बताकर इसको निरस्त करने के आदेश दिए। एडीएम पंकज उपाध्याय ने बताया कि बाजपुर के पालिकाध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते के ओबीसी का प्रमाण पत्र के मामले में जिला स्क्रूटनी कमेटी ने रिपोर्ट डीएम को सौंपी थी। डीएम ने ओबीसी प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया है।

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