समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड
प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार 10 दिसंबर को नगर निकायों के ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को राजभवन ने मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब अध्यादेश के आधार पर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीते दिन विधि विभाग ने निकाय चुनाव के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी। साथ ही अपनी कानूनी राय के लिए राजभवन को भेज दिया था। जिस अध्यादेश पर राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। अब एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से ओबीसी आरक्षण लागू होगा। इस महीने के अंत में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश पर राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद सरकार नगर निकाय चुनाव की ओर आगे बढ़ेगी। अब सरकार अध्यादेश के आधार पर ही निकायों का आरक्षण तय करेगी। जब निकायों का आरक्षण तय कर लिया जाएगा, उसके बाद जनता से आपत्तियां मांगी जाएंगी। आखिर में आपत्तियों का निस्तारण किए जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष आरक्षण का विषय रखा जाएगा। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जो कार्यक्रम जारी किया जाएगा, उसके अनुसार सरकार चुनाव कराने की स्थिति में होगी। साथ ही कहा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर अब सरकार बहुत तेजी से कार्य करेगी। क्योंकि निकाय चुनाव में सबसे बड़ी अड़चन ओबीसी आरक्षण ही था, जिसका रास्ता साफ हो गया है। इसीलिए अब कभी भी निकाय चुनावों के कार्यक्रमों की घोषणा हो सकती है।