समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड
उत्तराखंड में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। प्रदेश में लोक सभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण नगर निकायों की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने में देरी हो रही है। इसके चलते प्रशासकों का कार्यकाल तीन महीने और नगर निकायों के बोर्ड का गठन, जो भी पहले हो तब तक के लिए विस्तारित किया गया है। इस संबंध में आज रविवार दो जून को सचिव आरके सुधांशु ने आदेश कर दिए हैं। गौरतलब है कि दिसंबर 2023 से प्रदेश के सभी नगर निकायों में कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासक तैनात कर दिए गए थे। एक्ट के हिसाब से यह प्रशासक दो जून यानी छह माह तक के लिए ही तैनात हो सकते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता छह जून तक लागू है। लिहाजा, निकाय चुनाव इससे पहले नहीं हो पाए।