समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड
नैनीताल जिले में महिला वन दरोगा के लैंगिक उत्पीड़न के मामले में प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक ने रामनगर कार्बेट टाईगर रिजर्व के बेला रेंज में तैनात रेंजर अजय कुमार ध्यानी को निलंबित कर दिया है। वन क्षेत्राधिकारी निदेशक कार्बेट पार्क रामनगर की जांच में भी प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है।
सम्बन्धित शिकायत पर राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यालय स्तर पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत आन्तरिक परिवाद समिति, कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर द्वारा प्रकरण की जांच की कार्यवाही गतिमान है। शिकायत में गम्भीर प्रवृति के आरोप लगाया गया है। उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के नियम 4(1) के वन क्षेत्राधिकारी ध्यानी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। रेंजर को निलम्बन की अवधि में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अथवा मंहगाई भत्ते का उपांतिक समायोजन प्राप्त नहीं था।