सरकारी कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव के नियम बदले, आदेश जारी

समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड

प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली चाईल्ड केयर लीव उपार्जित अवकाश की तरह स्वीकृत किया जाएगा।  इस संबंध में सचिव की ओर से आदेश जारी कर स्पष्ट किया गया है कि किसी कर्मचारी को एक बार में पांच दिन से कम और 120 दिन से अधिक का  बाल्य देखभाल अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here