उत्तराखंड के अधिकारियों व कर्मचारियों को अपनी और परिजनों की सभी प्रकार की चल और अचल संपत्ति का ब्योरा देना होगा। 15 दिसंबर तक विभागाध्यक्ष व सचिव को अपने अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति का ब्योरा कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराना होगा। गुरुवार 11 दिसंबर को सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने इसके आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने यह आदेश जारी किया है। सचिव बगौली के अनुसार नियुक्ति के समय की और मौजूदा संपत्ति का ब्योरा देना होगा। नियमित रूप से पांच साल के भीतर संपत्ति में हुई बढ़ोत्तरी की भी जानकारी देनी होगी। कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी संपत्ति के साथ ही पति, पत्नी, आश्रित मां, पिता, पिता, बेटा, बेटी या अन्य आश्रित रिश्तेदारों की संपत्ति का ब्योरा देना होगा। सचिव कार्मिक ने सभी विभागाध्यक्षों, सचिवों को हर हाल में तय समय के भीतर ब्योरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आदेश न मानने पर संबंधित कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अफसरों और कर्मचारियों को इस दिन तक देना होगा संपति का ब्योरा, आदेश जारी
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