समाचार शगुन उत्तराखंड
नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बनभूलपुरा में रेलवे ट्रैक किनारे करीब 30 एकड़ भूमि पर 4365 घरों को रेलवे अतिक्रमण बताकर हटाना चाहता है। रेलवे की कार्रवाई को लेकर भूमि पर कथित रूप से काबिज लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिछले तीन सालों से शरण ली हुई है। रेलवे भूमि पर अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज 14 नवंबर को सुनवाई हुई लेकिन कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए दो महीने का समय दिया है।



