समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड
राज्य सरकार द्वारा पारित किए गए गजट असाधारण गजट नोटिफिकेशन 21 दिसंबर 2002 के तहत नगर निगम हल्द्वानी के पार्षद पद के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र, शपथ पत्र और घोषणा पत्र में क्रिमिनल केस और न्यायालय में चल रहे मुकदमों की सूचना को अनिवार्य रूप से नामांकन पत्र में प्रस्तुत करना होता है। इधर इस नियम का पालन न करने वाले दो पार्षद प्रत्याशियों की शिकायत दर्ज कराई गई है। इस मामले में उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी भास्कर चंद्र द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन अधिकारी हल्द्वानी को शपथ पत्र प्रस्तुत करके शिकायत दर्ज कराई गई कि दोनों ने झूठी सूचना नामांकन पत्र और शपथ पत्र में प्रस्तुत करके धोखाधड़ी की है। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए दिनांक 31 दिसंबर 2024 को और 01 जनवरी2024 को इस मामले में कार्रवाई करने के आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी हल्द्वानी को दिए गए निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद सहायक निर्वाचन अधिकारी हल्द्वानी द्वारा नगर निगम हल्द्वानी के वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों पर नामांकन पत्र में झूठी सूचना देने, नामांकन पत्र और शपथ पत्र में अपराधी रिकॉर्ड की जानकारी नहीं देकर धोखाधड़ी करके चुनाव लड़ने के मामले में मुकदमा दर्ज करने हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी को तहरीर देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का अनुरोध किया है। कोतवाली हल्द्वानी द्वारा इस मामले में हल्द्वानी के सहायक निर्वाचन अधिकारी की तहरीर मिलने की पुष्टि करते हुए बताया गया कि दोनों पार्षद प्रत्याशियों पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है है। उत्तराखंड निर्वाचन आयोग की कार्रवाई के बाद नगर निगम हल्द्वानी निर्वाचन 2024 में नामांकन पत्र और शपथ पत्र में अपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी छुपाकर और मिथ्या शपथ पत्र देकर चुनाव लड़ने वाले अन्य प्रत्याशियों में भी हड़कंप मचा हुआ है।