समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड
नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के खिलाफ न्यायालय ने गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी कर दिया है। मुकेश बोरा पर महिला से दुष्कर्म और उसकी 12 साल की बेटी से छेड़छाड़ का आरोप है। लालकुआं कोतवाली में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 506 और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज है। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र निवासी विधवा महिला ने बीती एक सितंबर को लालकुआं पुलिस को तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि मुकेश बोरा ने उसकी नियमित नौकरी लगाने के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म किया। मुकेश बोरा ने महिला को काठगोदाम स्थित एक होटल में बुलाया था। सूत्रों का कहना है कि पुलिस जब होटल में जांच करने पहुंची तो मुकेश बोरा और महिला की एंट्री रजिस्टर में दर्ज पाई गई। इसके बाद महिला के 164 के बयान दर्ज कराए गए। बयान में महिला ने अपने साथ हुई घटना के अलावा यह भी बताया कि मुकेश बोरा की उसकी 12 साल की बेटी पर भी बुरी नजर थी। जिसके बाद नाबालिग के भी 164 के बयान दर्ज किए गए। जब नाबालिग ने मां के लगाए आरोपों को दोहराया तो मुकेश पर पॉक्सो भी लगा दी गई। इससे पहले ही मुकेश ने अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय में अर्जी लगाई लेकिन न्यायालय ने अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि पॉक्सो एक्ट में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। जिसके बाद मुकेश बोरा फरार हो गया। इधर पुलिस टीमें मुकेश बोरा की तलाश में जुटी हैं लेकिन वह अब तक हाथ नहीं आया। आज सोमवार को इस मामले में न्यायालय ने मुकेश बोरा के खिलाफ (एनबीडब्ल्यू) यानी गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।